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मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारें उन छात्रों को निशाना बना रही हैं जिन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, और उन्होंने पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे छात्रों को कानूनी मदद का भरोसा दिलाया। पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने के आश्वासन के बावजूद, कई राज्यों में छात्र अभी भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। 

ठाकरे ने कहा, "पिछले दस दिनों से कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। यह गुस्सा सरकार के खिलाफ था। हमें बताया गया था कि एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। हमने कई जगहों पर छात्रों की मदद की और शिवसेना (यूबीटी) ने फैसला किया है कि हम उनके केस मुफ्त में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री को एफआईआर वापस लेनी चाहिए। अगर किसी को नोटिस मिलता है, तो उसे हमें भेजें। कई वकील ये केस मुफ्त में लड़ेंगे।"उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बल प्रयोग किया गया और जवाबदेही की मांग की।उन्होंने आरोप लगाया, "छात्रों परएके-47 और कई अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया, हम उन पर नज़र रखेंगे। बीजेपी का शासन युवाओं के खिलाफ है।"प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी पर चिंता जताते हुए ठाकरे ने एमएच-सीईटी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल भी किए।उन्होंने पूछा, "क्या एमएच-सीईटी घोटाला है या नहीं? मुख्यमंत्री को इस पर साफ-साफ कहना चाहिए। कई छात्रों का नुकसान हो रहा है। जब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या होगा?"ठाकरे ने सरकार पर ऑनलाइन विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अधिकारी विरोध प्रदर्शन से जुड़े सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

उनके ये बयान शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा छात्र विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर केंद्र की आलोचना करने के बाद आए हैं। राउत ने आरोप लगाया था कि जहां अपराधियों का बीजेपी में स्वागत किया जाता है, वहीं परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध करने वाले छात्रों को आपराधिक मामलों में फंसाया जा रहा है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए 18 साल से कम उम्र के छात्रों को रिहा करें, बशर्ते उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फिलहाल छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और कहा कि उसके सामने आए आरोपों की पहली नज़र में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एफआईआर की जांच कानून के अनुसार जारी रह सकती है, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। 

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