Latest News

मुंबई : उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान वारिस पठान ने कहा, "इस मामले में आज कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उनका खुद का बयान भी सामने आया है कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। मुझे विश्वास है कि हाई कोर्ट न्याय करेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था सभी को अपील का अधिकार देती है और यदि किसी पक्ष को निचली अदालत के फैसले पर आपत्ति है तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के फैसले का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। गौरतलब है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था। लंबी सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसले के बाद ताहिर हुसैन ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इस बीच वारिस पठान के बयान को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मामले में अब सभी की नजरें हाई कोर्ट में दायर होने वाली संभावित अपील और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं।

Weather Forecast

Advertisement

Live Cricket Score

Stock Market | Sensex

Advertisement