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मुंबई : शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुंबई पुलिस ने ड्रोन समेत अन्य निजी उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर 30 दिनों के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई पुलिस ने बुधवार को इस संबंध में नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। पुलिस के मुताबिक, यह फैसला सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राष्ट्रविरोधी तत्वों की ओर से संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 13 सितंबर की रात 12.01 बजे से लागू होगा और 12 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन इस आदेश को निर्धारित अवधि से पहले भी वापस ले सकता है। पुलिस का मानना है कि ड्रोन और अन्य निजी उड़ने वाले उपकरणों का गलत इस्तेमाल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे उपकरणों के जरिए संवेदनशील स्थानों की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाने या किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है। इसी संभावना को देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए यह पाबंदी लागू की है। मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार सतर्क रहती है। प्रतिबंध की अवधि के दौरान निजी तौर पर ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी।

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करें और बिना अनुमति किसी भी प्रकार के ड्रोन या निजी उड़ने वाले उपकरण का इस्तेमाल न करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा से जुड़े किसी भी जोखिम को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।


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