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INX मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) वाले मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं. इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने पी. चिदंबरम को सिर्फ अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया है. यह मामला इतना गंभीर नहीं है कि जमानत न मिले.
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत के लिए जिन मांगों को पूरा करना होता है, वह उसके लिए तैयार हैं. वो कहीं जा भी नहीं रहे हैं. ऐसे में चिदंबरम को गिरफ्तार क्यों किया गया है, एजेंसी ने सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया है.
अदालत में वकील ने कहा कि भाग जाने का रिस्क तो जब तक सामने नहीं आता है तब तक आतंक का मामला ना हो. वहीं अगर मामला सबूतों से छेड़छाड़ का हो तो अब वह सत्ता में भी नहीं हैं, ऐसे में वे क्या छेड़छाड़ कर पाएंगे. जब FIR ही 2017 में दर्ज हुई तो सबूतों से छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं होता है.
सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम के वकीलों की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ की ट्रांसक्रिप्ट मांगी गई है. हालांकि अभी तक अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है. मंगलवार को पी. चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें पूरी हो गई हैं. अब बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें रखेंगे.
आपको बता दें कि पी. चिदंबरम अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में हैं. उन्हें राउज़ एवेन्यू केस में 30 अगस्त तक की रिमांड दी गई है. हालांकि, ईडी मामले में उन्हें अभी हिरासत में लेने या गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है.

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