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नीमच जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले के आधा दर्जन अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। न्यायाधीश हृदयेश श्रीवास्तव ने कल इस मामले की सुनवायी के बाद दोषी पाए गए घनश्याम धाकड़, बंशीलाल गुर्जर, पप्पू गुर्जर, निर्मल धाकड़, बंशीलाल धाकड़ और उमाशंकर को उम्रकैद की सजा सुनायी। अभियोजन के अनुसार राजस्थान के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मोतीपुरा निवासी कुख्यात अफीम तस्कर घनश्याम धाकड़ ने कानूनी फंदे से बचने के लिए 9 मार्च 2011 को सड़क दुर्घटना में खुद की मृत्यु का षड्यंत्र रचा और नीमच के समीप मेलखेड़ा फंटे पर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव के पास अपनी मोटर साइकिल और उसकी जेब में अपना मोबाइल तथा पहचान के दस्तावेज रख कर फरार हो गया था। घनश्याम के मामा बंशीलाल धाकड़ निवासी ग्राम दरुखेड़ा ने मृतक की पहचान फर्जी ढंग से घनश्याम के रूप में की और शव लेकर परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया था। लेकिन डेढ़ वर्ष बाद पता चला कि घनश्याम धाकड़ जिंदा है। पुलिस ने 25 सितंबर 2012 को उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में उसके अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। इसमें मांगीलाल की मृत्यु हो गई और गुड्डू बंजारा अभी तक फरार है।


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