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मुंबई : मुंबई पुलिस ने शहर में बढ़ते कोविड-19 के मामलों पर लगाम लगाने के लिए बुधवार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 शहर में लागू कर दी है। इस आदेश में सिर्फ धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। धारा 144 का आदेश जारी करने के साथ ही मुंबई के पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने बताया, धारा-144 मुंबई में 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।
पुलिस कमिश्नर प्रणय अशोक ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू की जा रही है। ऐसे में लोगों के एक स्थान पर भीड़ लगाने पर पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में कुछ नियमों का पालन करते हुए छूट दी गई है।

मुंबई में 77000 के पार हुए कोरोना मरीज
महाराष्ट्र में मंगलवार को Covid-19 के 4878 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,74,761 हो गई। इसके अलावा कोरोना महामारी के चलते 245 लोगों की मौत हुई है। राज्य में महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7855 हो गया। मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 77,658 तक पहुंच गई है, जबकि यहां अब तक कुल 4556 लोगों की मौत हो चुकी है।

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