मुंबई, 11 साल की एक लड़की के बलात्कार के मामले में 72 साल के एक शख्स पर पॉकसो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने देखा कि आरोपी व्यावहारिक रूप से नाबालिग के दादा की उम्र का है। अगर उसके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं, तो ये जघन्य अपराध होगा।

जस्टिस आरवी घुगे और जस्टिस बीयू देबद्वार की पीठ ने जलगांव जिले के चालीसगांव से आरोपी हरसिंग पाटिल ने अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी। जिसमें उसकी रिहाई की मांग की गई और ट्रायल अदालत के आदेश को चुनौती दी गई।


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