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नवी मुंबई : खारघर सेक्टर 10 स्थित पूर्वा प्लेग्रुप व नर्सरी की आया अफसाना नासिर शेख को रायगड जिले के अलिबाग सत्र न्यायालय ने 10 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई है। उसपर करीब ढाई साल पहले 10 महीने की बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा था। यह घटना 21 नवंबर 16 की बताई जाती है, जब अफसाना की पिटाई से रितीशा सिन्हा नामक बच्ची के सर में गंभीर चोट लग गई थी। इस घटना का खुलासा प्लेग्रुप में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए फुटेज से हुआ था। इसके बाद यह घटना सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। इसका खुलासा होते ही खारघर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्वा प्लेग्रुप व नर्सरी की मालकिन प्रियंका निकम, प्रवीण निकम व आया अफसाना नासिर शेख के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 व 325 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
इस मामले की सुनवाई रायगड जिले के अलिबाग सत्र न्यायालय में हो रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अफसाना को 10 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई, जबकि प्रियंका और प्रवीण निकम को निर्दोष मानते हुए मुक्त कर दिया। 21 नवंबर’16 की यह घटना मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गई थी।


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