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पुणे: कोरोना नियमों में ढील देने के लिए पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के व्यापारियों और होटल मालिकों द्वारा किए जारी आंदोलन से महाराष्ट्र सरकार झुक गई है। रविवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने घोषणा करते हुए कहा कि, अब दोनों शहरों में रात आठ बजे तक दुकानें शुरू रहेंगी। नए नियम सोमवार नौ अगस्त से लागू होंगे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में सभी दुकानें सप्ताह में छह दिन रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। सभी होटल, रेस्तरां को सभी दिनों में रात 10 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। सभी छूट 9 अगस्त से प्रभावी होंगी। उन्होंने कहा, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में, शॉपिंग मॉल सभी दिनों में रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जो पूरी तरह से टीका लगाए गए हैं। मॉल में पूरे स्टाफ का टीकाकरण किया जाना चाहिए। इनडोर और आउटडोर गतिविधियां/खेल सभी दिन खुले रहेंगे।
ज्ञात हो कि, पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक को लेकर नए नियम जारी किए थे। सरकार ने लेवल-3 में आने वाले शहरों और जहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, ऐसे 13 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों अनलॉक में झूट दे दी थी। इन 13 जिलों में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ भी शामिल था। वहीं पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे सरकार द्वारा लॉक डाउन में ढील नहीं देने के विरोध में वहां के व्यापारियों और होटल मालिकों ने जोर दार विरोध किया था। इसी के साथ सरकार के निर्णय के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला था।

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