BMC ने धार्मिक स्थलों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस
मुंबई, कोरोना की संभावित तीसरी लहर और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य सरकारों की तरफ से जरूरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं. साथ ही कुछ राज्यों में पाबंदियों में ढील भी दी जा रही है. BMC ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं. त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए, बृहन्मुंबई नगर निगम ने शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी कर पूजा स्थलों पर आने वालों की श्रद्धालुओं की संख्या को कुल क्षमता के 50 फीसदी तक सीमित कर दिया है. ताजा आदेश में BMC की तरफ से कहा गया है कि पूजा स्थलों को छोड़कर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 24 सितंबर को COVID-19 महामारी पर लगाम लगाने के लिए ‘ब्रेक द चेन’ पहल के तहत जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देश महानगर में लागू होंगे.
ताजा दिशा निर्देशों में BMC ने कहा कि पूजा स्थलों का दौरा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. धार्मिक उपस्थित लोगों की संख्या उन पूजा स्थलों की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी. बृहन्मुंबई नगर निगम के आदेश में कहा गया है कि कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.
बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि पूजा स्थल 7 अक्टूबर से खोले जाएंगे, लेकिन स्थानीय अधिकारियों जैसे कलेक्टरों और नागरिक प्रमुखों को उपस्थिति सीमा तय करने का अधिकार दिया गया था. गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, ईद-उल-मिलाद, वाल्मीकि जयंती जैसे आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए BMC की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. उधर, महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 3,063 नए मामले सामने आए और इस दौरान 56 लोगों की मौत हो गई. राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 65,50,856 हो गया है और अब तक 1,39,067 लोगों की मौत हो चुकी है.