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ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे की अदालत ने दो लोगों की हत्या और काला जादू करने के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पी गोधालकर ने 28 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष भिवंडी निवासी रफीक इस्माइल अंसारी(38) के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर सका है। अदालत के विस्तृत आदेश सोमवार को मुहैया कराए गए। अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और महाराष्ट्र मानव बलि , अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं तथा काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले के एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है। चार अक्टूबर 2015 को ईदगाह मार्ग पर एक कब्रिस्तान के पास दो लोग घायल अवस्था में पाए गए थे ,पुलिस उन्हें अस्पताल ले गयी, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने कहा कि जांच के क्रम में अंसारी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अदालत ने अंसारी को बरी करते हुए कहा कि काला जादू से जुड़े सामान,नींबू, काले रंग की गुड़िया आदि का घटनास्थल से बरामद होना यह सबित नहीं करता कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने दो लोगों की हत्या की थी।

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