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कल्याण : कल्याण उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने एक निजी स्कूल को नोटिस जारी कर अंबरनाथ में एक चलती निजी स्कूल वैन से गिरकर नर्सरी के दो छात्रों के घायल होने की घटना के बाद स्पष्टीकरण माँगा है। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। 

नोटिस में कहा गया है: "स्कूल बस नीति - महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बसों के लिए विनियम) नियम, 2011, दिनांक 22/03/2011 के अनुसार - स्कूल परिवहन समिति के अध्यक्ष होने के नाते, आप इस मामले में ज़िम्मेदार हैं। आपसे सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और सात दिनों के भीतर इस कार्यालय में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।" 

कल्याण के उप आरटीओ आशुतोष बरकुल ने द फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि वैन को ज़ब्त कर लिया गया है और ₹14,000 का चालान (जुर्माना) जारी किया गया है। वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया जाएगा तथा चालक का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाएगा।

 

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