मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर अंतरिम रोक
मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। 2006 में हुए ट्रेन बम विस्फोटों के 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। 11 जुलाई, 2006 को मुंबई के विभिन्न हिस्सों में जाने वाली उपनगरीय ट्रेनों में बम लगाकर एक आतंकवादी हमला किया गया था। इसमें 180 लोग मारे गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इस घटना के सिलसिले में बारह लोगों को गिरफ्तार किया गया था और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने उनसे पूछताछ की थी। गिरफ्तार किए गए सभी 12 लोगों पर प्रतिबंधित सिमी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़े होने और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप था। विशेष अदालत ने 2015 में गिरफ्तार किए गए सभी 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 5 को मौत की सज़ा और 7 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी।
सभी 12 लोगों ने इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सज़ा की पुष्टि के लिए दायर अपील पर भी सुनवाई की थी, ने अपर्याप्त सबूतों के कारण सभी 12 लोगों को बरी करने का आदेश दिया। इस मामले में इस साल 31 जनवरी को शुरू हुए 5 महीने के मुकदमे के बाद विशेष न्यायाधीशों द्वारा सुनाए गए 671 पृष्ठों के फैसले में कहा गया है कि अगर आरोपियों के खिलाफ झूठे सबूत पेश किए गए और उन्हें अपराधी बताया गया और न्याय नहीं मिला, तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। असली अपराधियों को सज़ा मिलने पर ही कानून का राज और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। जांच रिपोर्ट में ट्रेन बम विस्फोटों में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार की जानकारी भी शामिल नहीं थी।