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मुंबई : कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर कोई पत्नी बुढ़ापे में अपने पति को छोड़कर शहर की भागदौड़ में रहने लगती है, तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट नागपुर की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में कपल, सविता और रमेश (काल्पनिक नाम) शादी के बाद 34 साल तक यवतमाल में साथ रहे। रमेश जिला परिषद में कर्मचारी थे। जून 2018 में रिटायर होने के बाद, वह अपने पैतृक गांव में रहने चले गए। हालांकि, सविता गांव नहीं जाना चाहती थीं। इसलिए, वह अपने दो बड़े बच्चों के साथ यवतमाल में ही रहीं। साथ ही, उन्होंने शुरू में गुजारा भत्ता पाने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी। 

1 मार्च, 2023 को फैमिली कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने भी उन्हें गुजारा भत्ता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। सविता ने तीन दशकों तक साथ रहने के दौरान रमेश के व्यवहार के बारे में कभी शिकायत नहीं की। रमेश के खिलाफ उनके सभी गंभीर आरोप बेबुनियाद हैं। रमेश उसे अपने साथ रखने को तैयार है। लेकिन, वह गांव में नहीं रहना चाहती। इसलिए, उसने बिना किसी ठोस वजह के रमेश को छोड़ दिया है। इसलिए, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि उसे एलिमनी नहीं दी जा सकती। दोनों की शादी 15 मई, 1985 को हुई थी।

 


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