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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) को पुणे की एक मिठाई की दुकान को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुरक्षा नियमों का काफ़ी हद तक पालन करने के बावजूद दुकान का फ़ूड लाइसेंस सस्पेंड रखने पर सवाल उठाए। 12 जून को एक निरीक्षण के दौरान साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता में कई कमियां पाए जाने के बाद दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। दुकान द्वारा अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के बाद, 13 जुलाई को दोबारा निरीक्षण किया गया जिसमें 98 प्रतिशत अनुपालन पाया गया; 36 में से 35 मानक ज़रूरी स्तरों पर खरे उतरे। कोर्ट ने निलंबन को रद्द कर दिया, दुकान को कामकाज फिर से शुरू करने की अनुमति दी और एफडीए को 30 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। 13 अगस्त को, महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए खाने-पीने की चीज़ें बेचने वाले प्रतिष्ठानों के ख़िलाफ़ एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया और राज्य भर में 86 प्रतिष्ठानों की जाँच की। 

इस अभियान के तहत, एक प्रतिष्ठान को तुरंत अपना कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया, जबकि 60 सुधार नोटिस जारी किए गए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, एफडीए ने तत्काल प्रभाव से 14 फ़ूड बिज़नेस लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए।एफडीए ने राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के दौरान दूध और डेयरी उत्पादों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की। विभाग ने बताया कि कुल 698 किलोग्राम डेयरी स्टॉक ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत 34,302 रुपये थी। विभाग ने पान मसाला और गुटखा जैसी प्रतिबंधित खाद्य वस्तुओं की बिक्री, वितरण और परिवहन से जुड़े मामलों में 10 प्राथमिकी भी दर्ज कीं। विज्ञप्ति के अनुसार, इन मामलों में नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया और 46,76,631 रुपये मूल्य का स्टॉक ज़ब्त किया गया।इसके अलावा, दूध और डेयरी उत्पादों, बेकरी आइटम और खाद्य तेल सहित लगभग 1,270 किलोग्राम अन्य खाद्य पदार्थ ज़ब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 1,29,762 रुपये थी।विज्ञप्ति में कहा गया है कि एफडीए ने 109 होटलों, रेस्तरां, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। 49 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।

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