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मुंबई : दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करने वाली युवती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। दरअसल युवती को अपने माता-पिता से खुद की और प्रेमी की जान को खतरा है। इसके लिए उसे बॉम्बे हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। इस मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने लड़की की शिकायत दर्ज कर उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए तलेगांव पुलिस को निर्देश दिया।
यह मामला पुणे की तलेगांव पुलिस थाने के अंतर्गत का है। 19 वर्षीय लड़की एक कॉलेज में पढ़ती है। इसी दौरान उसे अपने से निचली जाति के लड़के से प्यार हो गया। उसके माता-पिता को अपने बेटी का यह प्रेम प्रसंग नागवार गुजरा और वे इसका विरोध करने लगे। इससे तंग आकर लड़की ने एक बार आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन वह बच गई। आखिरकार उसने अपनी और अपने प्रेमी की सुरक्षा के लिए वकील नितिन सातपुते के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। लड़की की तरफ से याचिका में कहा गया कि उसके अंतरजातीय लड़के से प्रेम का माता-पिता का विरोध है। अगर वह अपने प्रेमी से विवाह करती है, दोनों की जान को खतरा हो सकता है इसीलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। याचिका में कहा गया था कि अगर लड़का गरीब होगा, तो भी वह सुखी रहेगी। किसके साथ रहना है, यह निर्णय लेने का अधिकार उसे है, इसलिए उसे माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों से संरक्षण दिया जाए।
इससे पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में हॉरर किलिंग का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया था। यहां एक 19 वर्षीय गर्भवती महिला को उसके पिता और चाचा ने जिंदा आग के हवाले कर दिया था। अस्पताल में महिला की मौत हो गई। वहीं उसका पति भी 45 फीसदी तक जल गया जो जिंदगी-मौत की जंग से जूझ रहा है।
दोनों अलग-अलग जाति से थे जिसके चलते उनकी शादी से लड़की के परिवारवाले खुश नहीं थे। बताया जा रहा है कि लड़की की प्रेग्नेंसी के बारे में पता चलने पर लड़की के पिता ने ऐसा खूंखार कदम उठाया। पुलिस में मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।


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