Latest News

मुंबई : ठाणे की विशेष अदालत ने दो बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी स्कूल वैन चालक को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वह इन बच्चियों को स्कूल पहुंचाने और वहां से वापस लाने का काम करता था। विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बाल संरक्षण) कानून अदालत के न्यायाधीश एसपी गोंढालेकर ने तुलसीराम मानेरे को शुक्रवार को दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई। अदालत ने मानरे पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

लोक अभियोजक के मुताबिक, दोषी ने जून से दिसंबर 2016 के बीच दोनों बच्चियों से कई बार दुष्कर्म किया। घटना के वक्त इन बच्चियों की उम्र करीब आठ साल थी। लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोल्कर ने बताया कि 35 वर्षीय मानेरे स्कूली बच्चों का एक वाहन चलाया करता था। उन्होंने कहा, 'शनिवार को इन दोनों बच्चियों का स्कूल का समय अलग हुआ करता था। वह इसका फायदा उठा कर बच्चियों को सुनसान जगह पर ले जाया करता था और उनसे दुष्कर्म करता था। जून और दिसंबर 2016 के बीच उसने कई बार बच्चियों से दुष्कर्म किया। मानेरे बच्चियों को धमकी देता था कि कि यदि उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।'  घटना के बारे में पता चलने पर शिक्षक पीड़ितों को निजामपुरा थाने ले गए और मानेरे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। 


Weather Forecast

Advertisement

Live Cricket Score

Stock Market | Sensex

Advertisement