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भिवंडी : भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका परिक्षेत्र अंर्तगत मनपा नियम कानूनों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से घर निर्माण में लिप्त घर मालिक के खिलाफ सहायक आयुक्त दिलीप खाने ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एमआरटीपी के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया है. मनपा प्रशासन के सख्त रुख से अवैध निर्माण कर्ताओं में खलबली मच गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चविद्रा गांव के सर्वे नंबर 44 पर बना पुराना मकान नंबर 369/ 0 तोड़ कर आम पाड़ा निवासी खालिद इरफान खान नामक व्यक्ति महानगरपालिका से किसी प्रकार की बिना अनुमति लिए आरसीसी घर बना रहा था. प्रभाग समिति क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त दिलीप खानी ने अवैध रूप से निर्मित किए जा रहे घर को निष्कासित करने के लिए नोटिस भी जारी किया था, किन्तु घर मालिक ने मनपा प्रशासन द्वारा दिये गये समय सीमा अंर्तगत घर का बांध काम निष्कासित नहीं किया.

मनपा नियम कानूनों को ताक पर रखकर घर मालिक द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ सहायक आयुक्त दिलीप खाने ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में इरफान खान के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 कलम 52 के तहत मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच पुलिस हवलदार तुषार जनार्दन बोरसे कर रहे है. 


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