TRP case : मुंबई पुलिस ने कहा- आरोपी काम में बाधा नहीं डाल सकते
मुंबई : सुप्रीम कोर्ट में आज टेलीविजन रेटिंग पाइंट घोटाले की सुनवाई होगी. मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों इस घोटाले का पर्दाफाश किया था. आज होने वाली सुनवाई से पहले मुंबई पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. इसमें रिपब्लिक टीवी की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई याचिका का विरोध किया गया है. मुंबई पुलिस ने हलफनामे में इस याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है. इसके साथ ही इस याचिका को खारिज करने की भी मांग की है. मुंबई पुलिस ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी अपराध में हिस्सेदार कोई आरोपी एजेंसी के काम में बाधा नहीं डाल सकता है.
मुंबई पुलिस टीआरपी केस की जांच सीबीआई से कराने का विरोध कर रही है. उसका कहना है कि टीआरपी मामला अभी शुरुआती दौर में है. उसकी दलील है कि ऐसे में शुरुआत में ही इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता है. मुंबई पुलिस ने अपनी दलील में कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया है. मुंबई पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि कोई भी आरोपी यह भी तय नहीं कर सकता है कि किसी भी केस की जांच किस तरह से होगी. पुलिस ने दावा किया है कि अन्य सभी चैनल टीआरपी केस की जांच में सहयोग कर रहे हैं. सिर्फ एक चैनल को इसमें परेशानी हो रही है. हलफनामे में रिपब्लिक टीवी की आधिकारिक प्रेस रिलीज की प्रति को भी संलग्न किया गया है.