कुर्ला की एक अदालत ने पति को फटकार लगाते हुए पत्नी को ₹15000 महीना देने का ऑर्डर पास किया
सेना के एक जवान की पत्नी ने शिकायत की थी कि उसने 2013 से उसे और उसकी दो बेटियों को छोड़ दिया थाय़ इसके साथ ही एक लड़के की चाह में जवान ने पत्नी का एक बार गर्भपात भी कराया था। वह हाल ही में एक अन्य महिला के साथ रहने भी लगा था।
अन्य महिला के साथ रहने वाले फौजी के बारे में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिपाल पी बिहारे ने कहा कि यह पत्नी के लिए भावनात्मक संकट के अलावा और कुछ नहीं है जिसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती। वह व्यक्ति पत्नी को उसकी दो बेटियों के साथ उसके माता-पिता के घर छोड़ गया था। अदालत ने ऐसा करने को मानसिक प्रताड़ना करार दिया और मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये देने का आदेश दिया।
आदेश में मजिस्ट्रेट बिहारे ने कहा कि भविष्य में उनका जीवन गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने कहा की ऐसे महिलाओ की सुरक्षा, गरिमा के साथ अस्तित्व और आजीविका का सवाल प्रमुख महत्व का मुद्दा बन जाता है। पति को उसके द्वारा हुई भावनात्मक परेशानी सहित चोटों के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।सेना के एक जवान की पत्नी ने शिकायत की थी कि उसने 2013 से उसे और उसकी दो बेटियों को छोड़ दिया थाय़ इसके साथ ही एक लड़के की चाह में जवान ने पत्नी का एक बार गर्भपात भी कराया था। वह हाल ही में एक अन्य महिला के साथ रहने भी लगा था।
अन्य महिला के साथ रहने वाले फौजी के बारे में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिपाल पी बिहारे ने कहा कि यह पत्नी के लिए भावनात्मक संकट के अलावा और कुछ नहीं है जिसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती। वह व्यक्ति पत्नी को उसकी दो बेटियों के साथ उसके माता-पिता के घर छोड़ गया था। अदालत ने ऐसा करने को मानसिक प्रताड़ना करार दिया और मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये देने का आदेश दिया।
आदेश में मजिस्ट्रेट बिहारे ने कहा कि भविष्य में उनका जीवन गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने कहा की ऐसे महिलाओ की सुरक्षा, गरिमा के साथ अस्तित्व और आजीविका का सवाल प्रमुख महत्व का मुद्दा बन जाता है। पति को उसके द्वारा हुई भावनात्मक परेशानी सहित चोटों के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।