ओडिशा की एक स्थानीय अदालत ने राज्य पुलिस को आदेश दिया कि उस आरोपी महिला आईपीएस के खिलाफ एफआई दर्ज की जाए। जिसकी पिटाई से गर्भवर्ती महिला को गर्भपात हो गया। सुंदरगढ़ में अदालत ने पाया कि महिला आईपीएस ने पीड़िता के पेट पर लात मारा था जिससे उसका गर्भपात हो गया। अदालत के आदेश के बाद सुंदरगढ़ की एसपी सौम्या मिश्रा के खिलाफ शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई। जिले के कनिका गांव की प्रिया डे ने 4 जुलाई को अदालत में मामला दायर कर कहा था कि जिले की एसपी सौम्या मिश्रा ने उसके पेट पर लात मारा जिससे उसका गर्भपात हो गया। बताया जा रहा है कि एसपी मिश्रा पीड़ित महिला के घर उसके पति के तलाश में गई थी। उसके पति पर आरोप था कि उसने पुलिस पर पत्थर फेंका था।
पुलिस ने बताया कि 3 जुलाई को एक एसयूवी कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई थी। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया और पत्थर भी फेंके थे। इस दौरान दो मोटर साइकिलें पत्थर लगने से छतिग्रस्त हो गईं थी और दो सिपाहियों को भी चोंटें आई थीं। पुलिस ने मामले में महिला के पति उत्तम डे समेत 14 लोगों की पहचान की थी। उत्तम डे को जब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी तो उसके घर छापेमारी की वहां उसकी पत्नी के साथ कथिततौर से मारपीट की थी। इसके कुछ दिन बाद पीड़िता प्रिया डे ने एसडीजेएम कोर्ट में एसपी सौम्या मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अदालत ने सुनवाई के बाद एसपी सौम्या मिश्रा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कने का आदेश दिया। मामले की जांच जिले के डिप्टी एसपी को सौंपी गई है।

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