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पाकिस्तान : पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में आरोप तय कर दिया है। इससे पहले 7 दिसंबर को मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमाद-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर कोर्ट आरोप तय नहीं कर सकी थी। क्योंकि सुनवाई में एक सह-आरोपी को पेश नहीं किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख दी थी। जिसके बाद आज लाहौर की आतंक निरोधी अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ आरोप तय कर दिया है।  अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद 'पीटीआई' से कहा था, ''पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग की प्राथमिकी 30/19 के तहत हाफिज सईद और अन्यों के खिलाफ मामले पर आतंकवाद के वित्त पोषण के संबंध में आतंकवाद रोधी अदालत-1 में आरोप तय किए जाने थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सह-आरोपी मलिक जफर इकबाल को जेल से पेश नहीं किया गया। इसके कारण मामले को आरोप तय करने के लिए 11 दिसंबर तक मुल्तवी किया जाता है।

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