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मुंबई. बंबई हाईकोर्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए बनाए गए दोनों एयरपोर्ट निगरानी राडार से दो किलोमीटर के दायरे में आने वाली इमारतों की ऊंचाई पर पाबंदी लगाने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अपीलीय समिति के फैसले को शुक्रवार को रद्द कर दिया. जस्टिस एस.जे. काथावाला और न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला ने अपने आदेश में कहा कि समिति के पास ऐसी पाबंदियां लगाने का अधिकार नहीं है और ऐसा करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार के पास है.
 अदालत ने कहा, ‘नियम/कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है. और हवाईअड्डे से निश्चित दूरी के भीतर भवनों की ऊंचाई पर पाबंदी लगाने या उनका नियमन करने का अधिकार भी केन्द्र सरकार को ही है.’ अदालत अपीलीय समिति के 23 अप्रैल, 2019 के फैसले के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.


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