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मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 21 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व कस्टम अधिकारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पूर्व अधिकारी को 16 महीने की जेल और 9 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ 21 साल पहले साल 1999 में केस दर्ज किया गया था।
सीबीआई स्पेशल पब्लिक प्रसीक्यूटर जितेंद्र के शर्मा ने बताया कि दोषी अभिनव सिंह उर्फ डॉ. राजीव गुप्ता के खिलाफ साल 1999 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद से ही वह फरार था। 20 साल बाद पिछले साल उसे मथुरा से गिरफ्तार किया गया। मथुरा में अभिनव एक मेडिकल कॉलेज में असोसिएट प्रफेसर के रूप में काम कर रहा था। आरोप है कि उनसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह नौकरी हासिल की थी।


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