मुंबई : रिपब्लिक टीवी के चार पत्रकारों के खिलाफ पिछले सप्ताह एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस में एक FIR हुई थी। यह FIR रिपब्लिक पर चली उस खबर के संदर्भ में हुई थी, जिसमें दावा किया गया कि मुंबई पुलिस के कई अधिकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ REVOLT करने वाले हैं। उसी संबंध में पुलिस ने चैनल के प्रशासनिक विभाग को CRPC के सेक्शन 91 के तहत गुरुवार को नोटिस भेजा है।

पुलिस ने कहा है कि हमने आरोपी जिन पत्रकारों के स्टेटमेंट लिए हैं, उनमें एंकर/ सीनियर एसोसिएट एडिटर शिवानी गुप्ता ने बताया कि चैनल के न्यूजरूम में एक 'आई न्यूज' साफ्टवेयर है। इसमें आउटपुट शिफ्ट इंचार्ज के जरिए खबर आउटपुट डेस्क तक आती है। वहां से फिर टेलिप्रॉम्टर पर खबर पहुंचती है। वही खबर एंकर पढ़ता है। शिवानी गुप्ता की इस जानकारी के बाद मुंबई सीपी पर आरोप लगाई गई खबर के पीछे की जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए पुलिस ने चैनल को नया नोटिस जारी किया है।

शुक्रवार को CIU ने फर्जी TRP केस में रिपब्लिक टीवी के CFO एस. सुंदरम से फिर लंबी पूछताछ की। दूसरी ओर, शुक्रवार को ही हंसा विजन कंपनी में CIU के उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि हंसा और रिपब्लिक टीवी से जुड़ी कंपनी ARG OUTLIER MEDIA PVT LTD के बीच काफी मनी ट्रेल ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन हंसा की तमाम कंपनियों के जिन भी गवाहों से CIU ने अब तक पूछताछ की, उन्होंने यह बात CIU जांच टीम को नहीं बताई।

हंसा विजन के अनुसार, ‘मनी ट्रेल’ शब्द अवैध ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, जबकि हमने ऐसा कोई अवैध ट्रांजेक्शन नहीं किया। 

Weather Forecast

Advertisement

Live Cricket Score

Stock Market | Sensex

Advertisement