मुंबई : मुंबई में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (POCSO ऐक्ट) के तहत अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक बच्ची का पीछा कर उत्पीड़न करने के आरोपी शख्स ने करीब 3 साल जेल में गुजारने के बाद अपना अपराध कबूल कर लिया।
झुग्गियों में रहने वाले 33 साल के आरोपी मेजुबुद्दीन खान का इस मामले में ट्रायल कोरोना महामारी की वजह से रुका हुआ था। किसी भी मामले में जुर्म कबूल कर लेने के बाद आरोपी केस के ट्रायल का अपना अधिकार खो देता है।
खान ने पहले अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। खुद से ही आरोप कबूल कर लेने की जानकारी मिलने पर स्पेशल पॉक्सो अदालत ने पिछले सप्ताह जेल में पहले ही बिता चुके समय की सजा मुकर्रर की। साथ ही 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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