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मुंबई : एक कांस्टेबल को बिना परमीशन सीडीआर निकालने के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बिना परमिशन के सीडीआर निकालने के मामले में पहले ही उसे एलए विभाग में भेजा गया था। पूरे मामले की जांच होने के बाद अब कांस्टेबल राजेश मोरे को बर्खास्त कर दिया गया है।
गौरतलब हो कि बिना अनुमति के किसी भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त करना कानूनन अपराध है। किसी को भी कॉल डिटेल निकालने के लिए पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। कांस्टेबल राजेश मोरे चार साल पहले वाकोला पुलिस थाने में कार्यरत थे। यहां से उन्हें ज़ोन-8 के ऑफिस में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। एक दुर्घटना में मोबाइल नंबर का सीडीआर जरूरी हो गया था। मोरे को जैसे ही इस बात का पता चला, मोरे ने सीधे कंपनियों से संपर्क कर लगभग 12 मोबाइल नंबरों के सीडीआर प्राप्त किए। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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