Latest News

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने प्रेमिका से शादी से बचने के लिए ज्योतिषीय गड़बड़ी का हवाला दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस आधार पर रेप के मामले से बरी नहीं किया जा सकता है। आप इस तरह का बहाना करके आरोप मुक्त नहीं हो सकते हैं। पीड़िता ने उस पर रेप का आरोप लगाया है।

दरअसल, अभिषेक मित्रा नाम के शख्स ने अपनी प्रेमिका के लगाए रेप के आरोप से बचने के लिए सबसे पहले डिंडोशी की एक अदालत में याचिका लगाई थी, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अभिषेक ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।

पीड़िता ने कहा कि दोनों एक दूसरे को 2012 से जानते हैं। दोनों ने साथ ही एक फाइव स्टार होटल में साथ काम किया। आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। केस दर्ज कराने पर वह शादी के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर मुकर गया। अब पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की है।


Weather Forecast

Advertisement

Live Cricket Score

Stock Market | Sensex

Advertisement