रेस्टोरेंट व ढाबों के खिलाफ कड़क कानून
मुंबई, अगर आप किसी रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना खाते हैं, जिसकी घटिया क्वालिटी आपको बीमार कर देती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रेस्टोरेंट के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। आप ‘भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण’ (एफएसएसएआई) से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आगामी १ अक्टूबर से एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन नंबर खाने के बिल पर लगाना जरूरी कर दिया गया है, जिससे खाने की गुणवत्ता और वैधता को सरकार सही तरीके से जांच सके।
एफएसएसएआई के सीईओ अरुण सिंघल ने बताया कि रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिकों के लिए आगामी १ अक्टूबर से खाने के बिल पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना जरूरी कर दिया है। जिन रेस्टोरेंट मालिक का २० लाख से ऊपर का कारोबार है, उन्हें लाइसेंस और जिनके पास २० लाख रुपए से नीचे का कारोबार है, उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बिल पर अंकित करना जरूरी है। सिंघल ने दावा किया कि इस नए नियम के आने से रेस्टोरेंट अथवा फूड ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। खाने की गुणवत्ता चेक करने के लिए चलता-फिरता एक लैब भी बनाया गया है। सिंघल ने कहा कि इस लैब में महज पांच मिनट में खाने की गुणवत्ता चेक हो सकती है, चूंकि ये मोबाइल वैन है तो इसे लाने और ले जाने में कोई परेशानी नहीं है।