मुंबई : शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी पीटर मुखर्जी को विशेष सीबीआई अदालत ने इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में कुछ दिन और रहने अनुमति दे दी है। इससे पहले अदालत ने पीटर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले महीने मुखर्जी की बायपास सर्जरी हुई थी, तब से वह अस्पताल में है। पीटर के वकील अमित घाग ने कहा, 'उनके मुवक्किल को अदालत से उपचार के लिए निजी अस्पताल में रहने की अनुमति मिल गई है।' पीटर नवंबर, 2015 से जेल में हैं। बायपास सर्जरी के बाद सेहत का हवाला देते हुए पीटर ने 6 महीने के लिए जमानत मांगी थी। तब पीटर के वकील ने कहा था कि सर्जरी के बाद मुखर्जी को शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल में जीवन बिताने की जरूरत है। ऐसे ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होने में मरीज को साल भर का समय लग जाता है, इसलिए अदालत कम से कम 6 महीने के लिए जमानत दे। बता दें कि पीटर मुखर्जी के साथ ही उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी भी शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद हैं। जेल से ही पीटर और इंद्राणी ने तलाक की भी अर्जी फैमिली कोर्ट में दी है।



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