मुंबई : बीएमसी कमिश्नर आई.एस. चहल ने सोमवार को सर्कुलर जारी करके कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों के साथ ही कार्यालयों और प्राइवेट वाहनों में सफर करते समय भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क न लगाने वालों पर बीएमसी 1,000 रुपये जुर्माना वसूलेगी और कानूनी कार्रवाई भी करेगी।
चहल ने कहा, ‘मुंबई में मिशन बिगिन अगेन के तहत लोगों को कई सहूलियतें दी गई हैं। इसीलिए सड़क, कार्यालय, दुकान, बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पताल जाने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। कार्यालय में या किसी बैठक में भाग लेते समय भी मास्क लगाना होगा। स्टैंडर्ड मास्क, थ्री प्लाय मास्क या दुकान से खरीदे गए मास्क सहित घर पर तैयार किए गए मास्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।'


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