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नालासोपारा : तुलिंज पुलिस स्टेशन में बहुजन विकास आघाडी के पूर्व नगरसेवक अरुण जाधव के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत अतिरिक्त सेशन जज (प्रथम) ने रद्द कर दी है। बता दें कि वसई विरार शहर महानगर पालिका वार्ड क्रमांक 52 के पूर्व नगरसेवक अरुण हरिश्चंद्र जाधव ने वर्ष 2006 में मौजे मोरेगांव के सर्वे क्रमांक 97 में फर्जी दस्तावेज बनाकर पार्वती धाम नामक बिल्डिंग का निर्माण कर सरकार व जनता के साथ धोखाधड़ी कर इमारत के फ्लैट को वैध बताकर सारे फ्लैट बेच दिया था, जिसकी लिखित शिकायत मनपा अधिकारी विजय पाटील ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में की थी।

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