महाराष्ट्र में और सख्त हुई पाबंदियां, जानिए सरकार का क्या है नया फैसला
मुंबई। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं. लॉकडाउन की वजब से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है. हालांकि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से वहां भी नए केस में काफी कमी आई है. महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 1 जून तक लगी हुई हैं. लेकिन अब इन्हें और सख्त किया गया है. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अब यात्रा संबंधी नया दिशा-निर्देश जारी किया है.
उद्धव सरकार की तरफ से जारी नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अब किसी भी दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में दाखिल होने वाले व्यक्ति को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले कोरोना से प्रभावित गंभीर राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी. नए नियम के मुताबिक यह रिपोर्ट राज्य में प्रवेश करने से 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.
महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने यह आदेश को जारी किया है. आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र से बाहर का कोई व्यक्ति अगर राज्य में प्रवेश करता है तो उसे RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. इसके अलावा सामान ढोने वाली गाड़ियों के लिए भी नियम बनाए गए हैं. राज्य के अंदर सामान की आवाजाही करने वाले गाड़ियों में सिर्फ दो व्यक्तियों की ही इजाजत होगी. वहीं अगर सामान बाहर से आ रहा है तो गाड़ी में बैठने वाले व्यक्तियों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा. ऐसे व्यक्तियों को सात दिन तक राज्य में रहने की अनुमति होगी.