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मुंबई, कोरोना संकट से बचाव के लिए राज्य सरकार ने विधायकों, सांसदों सहित आम जनता के लिए मंत्रालय में प्रवेश वर्जित कर दिया था। अब कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होता जा रहा है इसलिए आम जनता सहित सभी को मंत्रालय में प्रवेश देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके लिए संशोधित नई नियमावली जारी कर दी गई है। नियमावली के अनुसार अब आम लोगों को दोपहर दो बजे के बाद मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति होगी।
जारी किए गए आदेशानुसार सामान्यों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सरकार मान्य पहचान पत्र के आधार पर मंत्रालय में प्रवेश दिया जाएगा। सभी नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। मंत्रालय परिसर में रहने तक प्रवेश पत्र ऐसे लगाएं, जहां वह नजर आए। लौटते समय प्रवेश पत्र गेट पर पुलिसकर्मियों को वापस देना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ नागरिकों को दोपहर १२ बजे के बाद प्रवेश दिया जाएगा। दोपहर २ बजे के बाद उनके लिए स्वतंत्र कतार होगी। किस वाहन या किस व्यक्ति को प्रवेश देना है और किसे नहीं देना है, इसका अधिकार सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को होगा। वॉकी टॉकी पर संदेश मिलने पर किसी को अंदर छोड़ने पर गंभीर मसला माना जाएगा। प्रवेश देने का अधिकार केवल प्राधिकृत अधिकारी को दिया गया है।

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