एक करोड़ की जालसाजी के लिए उम्रकैद की सजा, पांच करोड़ का जुर्माना
मुंबई, सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने एक 67 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति पर 1996-99 के दौरान दुबई निवासी एक एनआरआइ का जाली हस्ताक्षर कर बैंक से 1.04 करोड़ रुपये निकासी करने के लिए कोर्ट ने 5.03 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एसआर तांबोली ने पटेल को आइपीसी की धारा 467 (जालसाजी), 420 (धोखाधड़ी) और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यूएई निवासी हुसैन नेन्सेय ने दक्षिणी मुंबई में एसबीआइ की शाखा में तीन साल के लिए एक करोड़ रुपये की सावधि जमा खाता खोला था।
जमा पर कर्ज लेने के लिए जब वह बैंक गए तब उन्हें जालसाजी होने का पता चला। जाली हस्ताक्षर से उनके खाते से एक करोड़ रुपये की निकासी कर ली गई थी। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर उनके नाम से एक खाता भी खोल लिया गया था। उसी समय सीबीआइ में मामला दर्ज कराया गया था।