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नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। साल 2021-22 के इस बजट में वित्त मंत्री ने कई तीर चलाए। इनमें से कुछ निशाने पर लगे जबकि कुछ चूक भी गए। कई उम्मीदें पूरी हुईं तो कुछ अधूरी रह गईं। किसी की तारीफ हुई तो किसी में लोगों को कमी नजर आई। हम देखते हैं ऐसे ही वित्त मंत्री के कुछ हिट ऐंड मिस...
1. 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को ITR में छूट
75 साल या इससे ज्यादा उम्र के उन सीनियर सिटिजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, जिनकी आय सिर्फ पेंशन और बैंक में मिलने वाले ब्याज से है। इनका टैक्स बैंक ही TDS के तौर पर काट लेगा। रिटर्न फॉर्म में कैपिटल गेन्स, डिविडेंड और ब्याज से होने वाली आय पहले से भरी होगी।
2. 15 पुरानी कमर्शल, 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ी स्क्रैप होगी
15 साल पुरानी कमर्शल गाड़ियां और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां स्क्रैप की जा सकेंगी। फिलहाल यह इच्छा पर होगा। अगर आप गाड़ी को कबाड़ में नहीं भेजना चाहते तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इस बारे में नियम-शर्तें क्या होंगी, कितना इंसेंटिव मिलेगा, सड़क परिवहन मंत्रालय जारी करेगा।
3. वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़, हेल्थ बजट 137% बढ़ा
कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधारने की खातिर इस बार बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई। अकेले वैक्सीन के लिए ही 35 हजार करोड़ रुपये तय किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और फंड दिया जाएगा।
1. आम करदाता के लिए नहीं बदला टैक्स स्लैब
आम नौकरीपेशा की उम्मीदें टूटीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी पिछले साल की ही तरह आपको इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलेंगे। पुराने सिस्टम में पहले की तरह निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी। नए सिस्टम में NPS में 50 हजार तक की छूट है।
2. PF पर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा निवेश तो टैक्स
प्रोविडेंट फंड में अगर किसी वित्त वर्ष में कुल कॉन्ट्रिब्यूशन 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो ढाई लाख रुपये से ज्यादा की उस राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स उस शख्स के स्लैब के हिसाब से लगेगा। पीएफ पर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने वालों के लिए यह प्रस्ताव झटका है।

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